बाराबंकी में एक व्यक्ति की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा |

बाराबंकी में एक व्यक्ति की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी में एक व्यक्ति की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Modified Date: June 9, 2025 / 10:34 PM IST
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Published Date: June 9, 2025 10:34 pm IST

बाराबंकी (उप्र) नौ जून (भाषा) बाराबंकी जिले की एक अदालत ने सात साल पहले पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार अवस्थी, सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि जिला न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने हत्या के इस मामले में सभी छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा तथा प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।

उन्होंने बताया कि दो मार्च 2018 को जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के खुर्दा गांव का निवासी कुलदीप चौहान अपनी पत्नी सावित्री देवी को उसके मायके ग्राम मरका मऊ (थाना बदोसराय) छोड़ने गया था और जब वह घर लौट रहा था तब खुर्दा के ही हरिशचन्द्र, विनोद, लल्लन, पप्पू, पिंटू एवं उत्तम ने मिलकर उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी थी एवं लाश पेड़ में लटका दी थी।

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद सभी छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक पर10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।

भाषा सं आनन्द

राजकुमार

राजकुमार

 

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