बच्चे को यकृत दान करने संबंधी याचिका पर न्यायालय में सुनवाई टली

बच्चे को यकृत दान करने संबंधी याचिका पर न्यायालय में सुनवाई टली

बच्चे को यकृत दान करने संबंधी याचिका पर न्यायालय में सुनवाई टली
Modified Date: November 2, 2023 / 08:51 pm IST
Published Date: November 2, 2023 8:51 pm IST

नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें गंभीर यकृत (लिवर) रोग से पीड़ित तीन वर्षीय रिश्ते के भाई को एक व्यक्ति द्वारा लिवर दान की मंजूरी देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने बुधवार को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार की थी और निर्देश दिया था कि दिन के दौरान ही प्राधिकार समिति के समक्ष एक आवेदन दायर किया जाए।

प्राधिकार समिति मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम और नियमों के तहत कार्य करती है तथा दाता और प्राप्तकर्ता के वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की स्थिति में अंग के प्रतिरोपण को अधिकृत करती है।

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शीर्ष अदालत को बताया गया कि प्राधिकार समिति के समक्ष औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इसके बाद पीठ ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा तात्कालिकता पर ध्यान देने के बाद याचिका को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को केंद्र की ओर से पीठ की सहायता करने के लिए कहा गया था।

भाषा प्रशांत माधव

माधव


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