Supreme Court Banned Green Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को दिया बड़ा झटका, इस बार भी दिवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, ये बड़ी वजह आई सामने

Supreme Court Banned Green Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को दिया बड़ा झटका, इस बार भी दिवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, ये बड़ी वजह आई सामने

SC/ST/OBC Reservation

Modified Date: September 22, 2023 / 01:42 pm IST
Published Date: September 22, 2023 1:38 pm IST

Supreme Court Banned Green Firecrackers: नई दिल्ली। इस बार दिवाली दिल्ली वालों के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लगे बैन को हटाने से मना कर दिया है। शुक्रवार 22 सितंबर को दिए आदेश को बदलने से मना कर दिया है। साथ दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार को इस आदेश के बीच ना आने का भी आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने बेरियम का उपयोग कर पटाखों के निर्माण और उपयोग की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी है।

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Supreme Court Banned Green Firecrackers: जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश में सभी जगहों पर बेरियम युक्त पटाखों पर बैन रहेगा। बेरियम से बने पटाखे कोई नहीं जला सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर हर जगह ग्रीन पटाखों को जलाया जा सकता है। लड़ियों, रॉकेट जैसे पटाखों पर भी दिल्ली में बैन बरकरार रहेगा।

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