SC Decision on Reservation: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ऐसे उम्मीदवार नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा

Supreme Court decision on reservations: अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ उठाता है, तो वह आगे चलकर सामान्य वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकता, चाहे उसके अंक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक ही क्यों न हों।

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  • Publish Date - January 7, 2026 / 06:04 PM IST,
    Updated On - January 7, 2026 / 06:22 PM IST

SC Decision on Reservation

HIGHLIGHTS
  • आरक्षण नीति को लेकर अहम फैसला
  • कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द
  • आरक्षण का लाभ मिलने के बाद जनरल सीट पर दावा नहीं

नई दिल्ली: Supreme Court decision on reservations, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ उठाता है, तो वह आगे चलकर सामान्य वर्ग की सीट पर दावा नहीं कर सकता, चाहे उसके अंक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक ही क्यों न हों।

जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

SC Decision on Reservation, अपने फैसले में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। (Supreme Court decision on reservations) हाई कोर्ट ने पहले अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को बेहतर रैंक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दी थी।

मुकदमे में अनुसूचित जाति की उम्मीदवार जी. किरण का रैंक अंतिम मेरिट सूची में 19 था, जबकि एंटनी का 37 था। कर्नाटक में कैडर आवंटन के दौरान केवल एक जनरल इनसाइडर वैकेंसी थी, जबकि एससी इनसाइडर वैकेंसी उपलब्ध नहीं थी। बेहतर रैंक होने के कारण किरण ने जनरल सीट पर दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) में आरक्षण नीति के तहत छूट का लाभ लिया है, तो उसे आगे भी उसी श्रेणी में रहना होगा।

अनारक्षित कैडर में नियुक्ति की मांग अस्वीकार

supreme court decision on reservation latest, पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की रिक्तियों पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अनारक्षित कैडर में नियुक्ति की मांग को भी अस्वीकार कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।

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सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

फैसला: यदि कोई उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण का लाभ उठाता है, तो वह आगे चलकर सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) की सीट पर दावा नहीं कर सकता।

सवाल: यह मामला किससे जुड़ा था?

मुकदमा: अनुसूचित जाति की उम्मीदवार जी. किरण ने बेहतर रैंक (19) होने के बावजूद जनरल सीट पर दावा किया, जबकि उसने प्रीलिम्स में आरक्षण का लाभ लिया था।

सवाल: कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया था?

हाई कोर्ट का निर्णय: हाई कोर्ट ने किरण को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की अनुमति दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।