शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम के एक करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिये

शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम के एक करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिये

शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम के एक करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिये
Modified Date: August 7, 2025 / 05:35 pm IST
Published Date: August 7, 2025 5:35 pm IST

नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के तौर पर लोकसभा सदस्य कार्ति पी चिदंबरम द्वारा 2022 में शीर्ष अदालत में जमा कराए गए एक करोड़ रुपए जारी किए जाने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चिदंबरम के 2023 के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि विदेश यात्रा के बाद वह भारत लौट आए और उन्होंने अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा करा दिया।

अदालत ने आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा जमा कराई गई एक करोड़ रुपये की राशि और उस पर अर्जित ब्याज को एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया जाता है।’’

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पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मामलों सहित कई मामलों में आरोपी हैं।

उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई थी।

शीर्ष अदालत ने 2022 में उन्हें विदेश यात्रा के लिए पूर्व शर्त के रूप में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

भाषा सिम्मी दिलीप

दिलीप


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