विरोधी दलों को बड़ा झटका, ईवीएम की बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

विरोधी दलों को बड़ा झटका, ईवीएम की बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

विरोधी दलों को बड़ा झटका, ईवीएम की बजाय मतपत्र से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: November 22, 2018 9:55 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराने की याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से ईवीएम का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा है। 

याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है। उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की याचिका ठुकरा दी। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को देने को लेकर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

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गौरतलब है कि कई राजनीतिक दल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। 2017 में यूपी के चुनाव परिणाम आने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पक्ष में छेड़छाड़ कर वोट डलवाने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की थी। इसके बाद कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।


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