बच्चों के अपहरण के मामलों संबंधी याचिका पर केंद्र को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

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बच्चों के अपहरण के मामलों संबंधी याचिका पर केंद्र को उच्चतम न्यायालय का नोटिस

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  • Publish Date - September 10, 2026 / 12:43 PM IST,
    Updated On - September 10, 2026 / 12:43 PM IST

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बच्चों के अपहरण के मामलों की समयबद्ध जांच, विशेष जांच प्रक्रियाओं और त्वरित सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों के गठन सहित एक समान राष्ट्रव्यापी तंत्र बनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिवक्ता व याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय व गृह मंत्रालय और विधि आयोग को नोटिस जारी किए।

‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ अश्विनी कुमार दुबे के जरिए दायर इस याचिका में बच्चों के अपहरण के मामलों से निपटने में प्रशासनिक व ढांचागत तंत्र की विफलताओं का हवाला दिया गया है। याचिका में जांच एजेंसियों द्वारा त्वरित व समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा