नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए समय सीमा का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करें। बता दें कि जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर बनुमाथी की खंडपीठ ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी 10 दिन के भीतर देने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले साल के फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित्त नहीं है।
लोकपाल और लोकायुक्त कानून साल 2013 में दोनों सदनों में पास हुआ था। अन्ना आंदोलन के दौरान कई राज्यों ने इसके लिए जरूरी कानून भी पास किया था। लेकिन लोकायुक्त को लेकर कानून बनाने वाली राज्य सरकारें इसके गठन से परहेज कर रही हैं। सरकार ने इस संस्था में आवश्यक नियुक्तियां नहीं की हैं, जिसके संबंध में अदालत में सुनवाई जारी है।
वेब डेस्क, IBC24