Supreme Court refuses to hear Kejriwal's bail plea immediately

Arvind Kejriwal News : केजरीवाल की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा – CJI लेंगे मामले में फैसला

Arvind Kejriwal News : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर अंतरिम

Edited By :   Modified Date:  May 29, 2024 / 07:21 AM IST, Published Date : May 29, 2024/7:21 am IST

नई दिल्ली : Arvind Kejriwal News : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की, जिस पर शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दिल्ली सीएम की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके महेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले को मेंशन किया था। वह ऑनलाइन के जरिए जुड़े।

सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग उठाई। उनका कहना था कि अदालत बुधवार को मामले पर सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल की वजह से हो या फिर कोई और वजह, हम CJI को भेज रहे हैं। कब सुनवाई करनी है इसको लेकर वही निर्णय लेंगे। सिंघवी ने कहा कि जांच का प्रिस्क्रिप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। CJI के पास जाइए। हम सूचीबद्ध करने को लेकर भी सुनवाई नहीं कर सकते।

यह भी पढ़ें : Zahid waseem Passed away: ‘दंगल गर्ल’ जायरा वसीम के पिता का निधन.. लिखा ‘अल्लाह उन्हें उनके गुनाहों के लिए माफ कर दें, आप सब दुआ करें’

केजरीवाल से जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने किया ये सवाल

Arvind Kejriwal News : सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा कि इस मामले में फैसला सुरक्षित है। हम कुछ नहीं कर सकते। इस मामले की सुनवाई 17 मई को हुई थी और आप नए आवेदन को उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखें। जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने सिंघवी से यह भी कहा कि आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष आवेदन क्यों नहीं मेंशन किया? दरअसल, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाली बेंच में जस्टिस दत्ता शामिल थे।

जस्टिस जेके महेश्वरी ने सवाल किया आपने नई बेंच मेंशनिंग के लिए क्यों चुनी? ऐसे में मास्टर ऑफ रोस्टर यानी सीजेआई ही जल्द सुनवाई के लिए बेंच तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा करने व आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया थी।

यह भी पढ़ें : PM Modi Today Program : पीएम मोदी का बंगाल और ओडिशा दौरा आज, एक के बाद एक चार सभाओं को करेंगे संबोधित 

2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर

Arvind Kejriwal News : याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल टेस्ट से गुजरना है इसलिए अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाया जाए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक जून को खत्म हो रही है और उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली सीएम को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था।

इस बार देश में किसकी बनेगी सरकार? पीएम के तौर पर कौन है आपकी पसंद? आप भी दें अपनी राय IBC24 के एग्जिट पोल सर्वे में…

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp