Chaitanya Baghel Bail Petition: जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे चैतन्य बघेल, याचिका ख़ारिज.. इस दिग्गज वकील ने की मामले में बहस..

पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि, उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए।

  •  
  • Publish Date - August 4, 2025 / 02:33 PM IST,
    Updated On - August 4, 2025 / 02:37 PM IST

Chaitanya Baghel Latest News || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • चैतन्य बघेल की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज
  • भूपेश बघेल को भी अग्रिम जमानत से इंकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने कहा

Chaitanya Baghel Bail Petition: रायपुर: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट हाई कोर्ट में फ्रेश पीटीशियन लगाने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि, न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।

READ MORE: CM Pushkar Singh Dhami: शिबू सोरेन के निधन से CM पुष्कर सिंह धामी शोकाकुल.. सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर झारखंड के पूर्व CM को दी श्रद्धांजलि

आपको बता दे कि चैतन्य बघेल वर्तमान में ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पुछताछ के बाद से ईडी की ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

भूपेश बघेल को भी बड़ा झटका

इसी तरह प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी।

Chaitanya Baghel Bail Petition: दरअसल त्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।

READ ALSO: Chhattisgarh Snake Bite News: सर्पदंश से बुझा घर का चिराग.. छत्तीसगढ़ में भाई-बहन की मौत, 7 किलोमीटर दूर था अस्पताल

पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि, उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया था कि, जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

प्रश्न 1: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों खारिज हुई?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चैतन्य को हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने सीधे राहत देने से इनकार किया।

प्रश्न 2: क्या चैतन्य बघेल का नाम ईडी की एफआईआर में है?

उत्तर: चैतन्य बघेल की याचिका में कहा गया कि न तो उनका नाम ईडी की एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में। फिर भी उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत गिरफ्तार किया गया।

प्रश्न 3: भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी याचिका लगाई थी?

उत्तर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।