उच्चतम न्यायालय ने सुधा भारद्वाज को जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने सुधा भारद्वाज को जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने सुधा भारद्वाज को जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: December 7, 2021 12:20 pm IST

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनआईए द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।’’

उच्च न्यायालय के एक दिसंबर के आदेश के खिलाफ एनआईए ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। भारद्वाज को अगस्त 2018 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था।

भाषा सुरभि शाहिद मनीषा

मनीषा


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