नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ठेकेदार को भुगतान न करने के मामले में राजस्थान सरकार से रकम हासिल करने की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार से रकम प्राप्त करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी। रकम प्राप्ति की कार्यवाही के लिए याचिका अधिवक्ता कार्तिकेय अस्थाना ने दायर की थी।
याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के अगस्त 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने संबंधी अर्जी खारिज कर दी गई थी।
राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के ठेके का उल्लंघन करने के लिए ठेकेदार को 6.35 लाख रुपये वापस करने का निर्देश देने संबंधी कोटा वाणिज्यिक न्यायालय के एक दीवानी मुकदमे के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
भाषा सुभाष दिलीप
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