उच्चतम न्यायालय ने आईटी नियम 2021 के खिलाफ याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कीं |

उच्चतम न्यायालय ने आईटी नियम 2021 के खिलाफ याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कीं

उच्चतम न्यायालय ने आईटी नियम 2021 के खिलाफ याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कीं

:   Modified Date:  March 22, 2024 / 08:22 PM IST, Published Date : March 22, 2024/8:22 pm IST

नयी दिल्ली, 22 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली देशभर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कर्नाटक, मद्रास, कलकत्ता, केरल और बम्बई उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिकाएं लंबित हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए, केंद्र सरकार सभी मामलों की सुनवाई एक ही जगह कराना चाहेगी। क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में मामले दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, इसलिए हम विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना उचित समझते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित कागजात उच्च न्यायालयों द्वारा चार दिन के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही उच्च न्यायालय में करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर यह आदेश पारित किया।

भाषा देवेंद्र माधव

माधव

 

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