नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स घोटाले की फिर से किए जाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई? इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि बोफोर्स का मामला अब पूरी तरह खत्म हो गया है। बता दें कि सीबीआई ने इस साल के शुरू में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस मामले की फिर से सुनवाई की अनुमति मांगी थी।
हालांकि बीजेपी नेता अजय अग्रवाल द्वारा 2005 में इसी मामले पर दाखिल याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। पर अग्रवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्षकार होने पर ही सवाल उठाया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से कई तीखे सवाल पूछे। पीठ ने कहा कि वह सीबीआई की इस केस में हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर अपील करने में देरी की दलील से सहमत नहीं है।
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गौरतलब है कि 13 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस साल फरवरी में एक याचिका दाखिल की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई पहले से ही अधिवक्ता अजय अग्रवाल की लंबित अपील पर सुनवाई के दौरान ये सारी बात रख सकती है। अग्रवाल ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
वेब डेस्क, IBC24