Supreme Court on Mahakumbh Stampede : महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.. सुनवाई से किया इंकार, दिए ये निर्देश

Supreme Court on Mahakumbh Stampede : महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.. सुनवाई से किया इंकार, दिए ये निर्देश |

Supreme Court on Mahakumbh Stampede : महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.. सुनवाई से किया इंकार, दिए ये निर्देश

Supreme Court on Mahakumbh Stampede | Source : IBC24

Modified Date: February 3, 2025 / 01:48 pm IST
Published Date: February 3, 2025 1:48 pm IST

नई दिल्ली। Supreme Court on Mahakumbh Stampede : महाकुंभ में हुई भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। महाकुंभ 2025 में भगदड़ को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीजीआई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। याचिका में महाकुंभ में देशभर से आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई थी।

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महाकुंभ भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं इसमें सभी राज्यों की ओर से मेले में सुविधा केंद्र खोलने की भी बात कही गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

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बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या 29 जनवरी के तड़के हुई घटना में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी है और भगदड़ की घटना का यहां आ रहे श्रद्धालुओं पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद सरकार ने मेला क्षेत्र में भीड़ के प्रबंधन के लिए 5 बड़े उपाय अपनाए हैं, जिनमें बाहरी वाहनों के प्रवेश पर बैन से लेकर VVIP पासों को रद्द किया जाना शामिल है।


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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years