कोच्चि, एक अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ दायर चुनावी याचिका को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि मंत्री को इस मामले में मुकदमे का सामना करना होगा।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए गोपी के आवेदन को खारिज कर दिया।
फिलहाल आदेश की विस्तृत जानकारी मिलने का इंतजार है।
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका ‘ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन’ के नेता त्रिशूर निवासी बिनॉय ए.एस. ने दायर की थी।
बिनॉय ने अपनी याचिका के जरिए आरोप लगाया है कि 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले गोपी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान ‘‘भ्रष्ट तरीके’’ अपनाए, जिसमें धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग भी शामिल है।
गोपी ने केरल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जीत दिलाकर इतिहास रच दिया। यहां सात दशकों से भी अधिक लंबे समय से पार्टी जीत हासिल करने में नाकामयाब रही थी।
गोपी मंत्री के साथ ही एक अभिनेता भी हैं।
उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट 74,686 से अधिक मतों की भारी बढ़त के साथ जीती।
भाषा यासिर रंजन
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