पंजाब में गोलीबारी के मामले में वांछित भगवानपुरिया गिरोह का संदिग्ध सदस्य गुजरात में पकड़ा गया
पंजाब में गोलीबारी के मामले में वांछित भगवानपुरिया गिरोह का संदिग्ध सदस्य गुजरात में पकड़ा गया
अहमदाबाद, 25 अगस्त (भाषा) गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मंगलवार को कहा कि उसने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति को पकड़ा है जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में पिछले महीने हुई गोलीबारी के एक मामले में वांछित था।
यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि आरोपी सुखपिंदर सिंह उर्फ सुखी 22 अगस्त को उत्तर-पूर्वी गुजरात के बनासकांठा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय पालनपुर के एक होटल में मिला।
पुलिस ने गुरदासपुर जिले की बटाला तहसील में एक स्थानीय निवासी की दुकान के पास जुलाई में कथित तौर पर गोली चलाने के मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। गोलीबारी की घटना के बाद सुखपिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109 (हत्या का प्रयास) और 324(4) (20,000 रुपये या उससे अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) तथा आयुध अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञप्ति के अनुसार, जग्गू भगवानपुरिया गिरोह से कथित तौर पर जुड़े सुखपिंदर सिंह के पालनपुर में मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद एटीएस की एक टीम ने इस जानकारी की पुष्टि की और उसे राजस्थान की सीमा से लगे इस शहर के एक होटल में पाया।
इसमें बताया गया कि सुखपिंदर सिंह को पूछताछ के लिए बाद में अहमदाबाद स्थित एटीएस कार्यालय लाया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने 20 जुलाई को अपने साथियों साहिबदीप सिंह, गगनदीप सिंह और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की के साथ मिलकर मामले के शिकायतकर्ता एवं स्थानीय निवासी महकदीप सिंह की दुकान के पास गोलीबारी की थी।
इसके अनुसार, घटना के बाद सुखपिंदर सिंह पंजाब के कादियां क्षेत्र के एक गांव में अपनी एक रिश्तेदार के घर गया और अपनी लाइसेंसी .30-06 राइफल रिश्ते के अपने एक भाई को सौंप दी। इसके बाद वह दिल्ली, हैदराबाद और महाराष्ट्र के नांदेड़ होते हुए पालनपुर पहुंचा।
एटीएस ने बताया कि गुरदासपुर जिले के रहने वाले सुखपिंदर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है और पंजाब एवं गुजरात में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत अपराधों समेत कई मामले दर्ज हैं। वह मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में 2021 में दुबई की एक जेल में नौ महीने रह चुका है।
विज्ञप्ति में कहा गया कि सुखपिंदर सिंह को हिरासत में लिए जाने की सूचना पंजाब पुलिस को दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पंजाब पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।
भाषा सिम्मी नरेश
नरेश

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