Syed Abdul Karim Tunda: सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब्दुल करीम टुंडा को 31 साल बाद किया बरी

Syed Abdul Karim Tunda: सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब्दुल करीम टुंडा को 31 साल बाद किया बरी

Syed Abdul Karim Tunda: सिलसिलेवार बम धमाके मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब्दुल करीम टुंडा को 31 साल बाद किया बरी

Syed Abdul Karim Tunda: 

Modified Date: February 29, 2024 / 02:01 pm IST
Published Date: February 29, 2024 2:01 pm IST

Syed Abdul Karim Tunda:  1993 सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज 31 साल बादग अंतिम फैसला आ गया है। जिसमें अजमेर बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों इमरान और हनीमुद्दीन को दोषी करार दिया।

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Syed Abdul Karim Tunda:  दरअसल अजमेर की टाडा कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाते हुए गुरुवार 29 फरवरी को टुंडा की रिहाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि, टुंडा को मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का खास माना जाता है। इसके साथ ही करीम टुंडा जब से पाकिस्तान से भारत आया था तब से अजमेर सेंट्रल जेल में बंद था। वहीं, हनीमुद्दीन को 2010 में गिरफ्ता किया गया था। 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से राजस्थान का अजमेर दहल उठा था। जिसमें करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था ।

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