तमिलनाडु: अदालत बालाजी की आरोपमुक्त करने से संबंधी याचिका पर 28 मार्च को फैसला सुनाएगी

तमिलनाडु: अदालत बालाजी की आरोपमुक्त करने से संबंधी याचिका पर 28 मार्च को फैसला सुनाएगी

तमिलनाडु: अदालत बालाजी की आरोपमुक्त करने से संबंधी याचिका पर 28 मार्च को फैसला सुनाएगी
Modified Date: March 22, 2024 / 06:01 pm IST
Published Date: March 22, 2024 6:01 pm IST

चेन्नई, 22 मार्च (भाषा) चेन्नई की एक सत्र अदालत द्वारा धन शोधन मामले में आरोपमुक्त करने से संबंधित द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका पर 28 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नकदी के बदले नौकरी’ घोटाले में 14 जून 2023 को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। यह घोटाला पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान का है जब वह परिवहन मंत्री थे।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने शुक्रवार को 28 मार्च के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमसुंदरम और ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंद्रेशन तथा विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश ने दलीलें रखीं।

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सेंथिल बालाजी को न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। न्यायाधीश ने बालाजी की हिरासत 28 मार्च तक बढ़ा दी है।

भाषा खारी नरेश

नरेश


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