नई दिल्ली : Teacher Recruitment Scam : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (SSC) द्वारा याचिका दायर किए जाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था।
Teacher Recruitment Scam : राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कठघरे में हैं।’’ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगेगी।’’ उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया।
Teacher Recruitment Scam : कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को CBI को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल SSC ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी। CBI उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है।