हैदराबाद, 12 दिसंबर (भाषा) हैदराबाद में एक वीडियो पत्रकार पर कथित रूप से हमले के लिए तेलुगू फिल्मों के अभिनेता मोहन बाबू के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पहाड़ीशरीफ थाने में 35 वर्षीय एक पत्रकार की शिकायत के बाद अभिनेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या पदार्थों का उपयोग करके चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “पत्रकार के विस्तृत बयान के आधार पर (मामले में) धारा को बदलकर बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) कर दिया गया है।”
पत्रकार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब वह 10 दिसंबर को मोहन बाबू के जलपल्ली स्थित आवास पर अभिनेता और उनके छोटे बेटे मनोज के बीच चल रहे विवाद की जानकारी जुटाने गए, तो अभिनेता ने उनसे और अन्य पत्रकारों से दुर्व्यवहार किया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने (मोहन बाबू) कथित तौर पर माइक्रोफोन पकड़ लिया और ‘अपमानजनक व अभद्र भाषा’ का इस्तेमाल करते हुए उन पर ‘हमला’ किया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई।
भाषा जितेंद्र खारी
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