तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज की

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तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने बीआरएस विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका खारिज की

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  • Publish Date - February 4, 2026 / 05:13 PM IST,
    Updated On - February 4, 2026 / 05:13 PM IST

हैदराबाद, चार फरवरी (भाषा) तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा जगतियाल के विधायक एम. संजय कुमार को अयोग्य ठहराने को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उक्त याचिका खारिज कर दी गई है।

बीआरएस ने 2024 में संजय कुमार और पार्टी के नौ अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर याचिकाएं दायर की थीं और इसमें आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव 2023 में भारत राष्ट्र समिति के टिकट पर चुने जाने के बावजूद सत्तारुढ़ कांग्रेस में शामिल होकर इन्होंने दलबदल किया।

विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले बीआरएस के सात अन्य विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। हालांकि, खैरताबाद के विधायक डी. नागेंदर और स्टेशन घनपुर के विधायक कादियम श्रीहरि के खिलाफ इसी तरह की याचिकाएं अभी अध्यक्ष के पास लंबित हैं।

याचिका खारिज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय कुमार ने दावा किया कि उनके कांग्रेस में शामिल होने संबंधी 2024 की खबरें गलत थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से केवल ‘विकास कार्यों’ के सिलसिले में मुलाकात की थी।

जगतियाल में पत्रकारों से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा कि वह अब भी बीआरएस के विधायक हैं और क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

भाषा

प्रचेता पवनेश

पवनेश