हैदराबाद, 11 मार्च (भाषा) तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दम प्रसाद कुमार ने बुधवार को बीआरएस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दो विधायकों दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।
प्रसाद कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि दोनों विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने नागेंद्र और श्रीहरि सहित आठ अन्य विधायकों के खिलाफ याचिकाएं दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने 2023 में बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया।
बीआरएस के अलावा भाजपा विधायक ए महेश्वर रेड्डी ने भी नागेंद्र को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले बीआरएस के आठ विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाएं भी खारिज कर चुके हैं।
खैरताबाद से विधायक नागेंद्र और स्टेशन घनपुर से विधायक श्रीहरि के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं भी खारिज होने के साथ ही अध्यक्ष के समक्ष बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ दायर सभी अयोग्यता याचिकाओं का मामला समाप्त हो गया है।
अपनी अयोग्यता याचिका खारिज होने के बाद नागेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि यदि अध्यक्ष का फैसला उनके खिलाफ जाता तो भी वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे।
बताया गया कि कुछ लोगों को आशंका थी कि अध्यक्ष का फैसला नागेंद्र और श्रीहरि के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि नागेंद्र ने 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
वहीं श्रीहरि की बेटी कादियम काव्या कांग्रेस की ओर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं।
भाषा मनीषा माधव
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