नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष आई, जिन्होंने सोशल मीडिया मंच और ई-कॉमर्स साइटों को निर्देश दिया कि वे अभिनेता के मुकदमे को सूचना और प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में लें और तीन दिन के भीतर इस पर आवश्यक कदम उठाएं।
अदालत ने कहा कि 22 दिसंबर को मामले की फिर से सुनवाई के दौरान औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा।
अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साई दीपक ने दलील दी कि सोशल मीडिया मंच और ई-कॉमर्स साइटों पर कई सामग्रियों के प्रसार से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उन्होंने अदालत से उनकी (राव की) सुरक्षा का आग्रह किया।
इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले संबंधित सोशल मीडिया मंच से संपर्क करना चाहिए।
हाल में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन और अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।
भाषा शोभना प्रशांत
प्रशांत