Patna court’s order to guy who flirted
पटना। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर की एक निचली अदालत ने छेड़खानी के आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को गांव के सभी महिलाओं के कपड़े धोने कहा। वह अगले छह महीने तक ये काम करेगा। शर्त स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत दी है।
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बता दें कि 20 वर्षीय आरोपी ललन कुमार पर छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट में यह आरोप साबित भी हो गया है। एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमकर फटकार लगाई। और महिलाओं का सम्मान करने की बात कही।
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वहीं उसके पेशे के आधार पर कोर्ट ने उसे गांव की महिलाओं के कपड़े धोने और प्रेस करने की सजा दी है। ताकि इसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान पनप सके। बता दें कि गांव में करीब 2000 महिलाओं की आबादी है। यानी आरोपी को अगले छह महीने तक फ्री में 2000 महिलाओं के कपड़े धुलने होंगे और उसे आयरन भी करना होगा। साथ ही घर-घर जाकर उसे लौटाएगा। वहीं इसकी निगरानी गांव के मुखिया या सरपंच या किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मचारी करेंगे।
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