आधार कार्ड को लेकर इस नियम में हुआ बदलाव, निर्धारित कंपनियों को देना होगा वेरिफिकेशन शुल्क

आधार कार्ड को लेकर इस नियम में हुआ बदलाव, निर्धारित कंपनियों को देना होगा वेरिफिकेशन शुल्क

आधार कार्ड को लेकर इस नियम में हुआ बदलाव, निर्धारित कंपनियों को देना होगा  वेरिफिकेशन  शुल्क
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: March 8, 2019 2:09 pm IST

नई दिल्ली । भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानि UIDAI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्धारित कंपनियों को प्रत्येक ग्राहक के वेरिफिकेशन में आधार की सेवाएं लेने पर 20 रुपये और सौदों में धन के लेनदेन की पुष्टि के लिए 50 पैसे शुल्क देना होगा। यूआईडीएआई के अनुसार प्रत्येक ई-केवाईसी में आधार सेवा के लिए 20 रुपये और धन के प्रत्येक लेन देन के समय ‘हां या नहीं’ की पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा । यह शुल्क टैक्‍स फ्री होगा।

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इनको नहीं देना होगा शुल्क
भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है। जानकारी के मुताबिक पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आधार की सुविधा के बिना एक ग्राहक के सत्यापन पर कम से कम 150 रुपये से 200 रुपये तक खर्च करना पड़ता था। आधार के जरिये सत्यापन में कंपनियों और उनके ग्राहकों को सुविधा रहती है। आधार सेवा के लिये इस शुल्क देने के बावजूद ये लोग फायदे में रहेंगे।

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इन शुल्कों को संबंधित बिल के साथ एक पखबाड़े के अंदर भुगतान करना होगा। इसके बाद शुल्क का भुगतान करने पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की चक्रबृद्धि ब्याज दर से भुगतान करना होगा। इसके साथ ही उनके आधार सत्यापन और ई-केवाईसी सेवाओं को रोक दिया जायेगा। यूआईडीएआई के सूत्रों ने कहा कि ये शुल्क लाइसेंस शुल्क और वित्तीय अंकुश के अतिरिक्त होंगे। सौदों गलती के कोड और उसके शुल्कों का विवरण अलग से जारी किया जाएगा।


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