केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत नौ जुलाई को आदेश पारित करेगी

केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत नौ जुलाई को आदेश पारित करेगी

केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अदालत नौ जुलाई को आदेश पारित करेगी
Modified Date: June 4, 2024 / 07:41 pm IST
Published Date: June 4, 2024 7:41 pm IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर नौ जुलाई को आदेश पारित कर सकती है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को मंगलवार को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने इसे नौ जुलाई तक के लिए टाल दिया क्योंकि दस्तावेजों के पृष्ठों की संख्या अधिक थी और अदालत को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।

इससे पहले, न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने अपनी दलीलों में कहा था कि उसके पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है।

वहीं, अदालत बुधवार को केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश


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