ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच-परख के लिये गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया गया

ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच-परख के लिये गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाया गया

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  • Publish Date - January 18, 2023 / 10:01 PM IST,
    Updated On - January 18, 2023 / 10:01 PM IST

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर उप-वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल को और छह महीने के लिये बढ़ा दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को कार्य प्रारंभ किया था। सूत्रों ने बताया कि आयोग का कार्यकाल जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया है।

आयोग का कार्यकाल पिछली बार 31 जनवरी, 2023 तक के लिये बढाया गया था।

आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग की व्यापक श्रेणी के तहत जातियों एवं समुदायों को आरक्षण के लाभ के सम विभाजन की जांच-परख करने के साथ ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों, वर्तनी या प्रतिलेखन पर विचार करने एवं उनके उप वर्गीकरण का वैज्ञानिक मानदंड पेश करना है।

भाषा दीपक अर्पणा

अर्पणा