Driving Licence New Rules: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जानें की झंझट से मिलेगी मुक्ति, 1 जून से लागू होंगे नए नियम

Driving Licence New Rules: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जानें की झंझट से मिलेगी मुक्ति, 1 जून से लागू होंगे नए नियम

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  • Publish Date - May 21, 2024 / 09:44 PM IST,
    Updated On - May 21, 2024 / 09:44 PM IST

नई दिल्ली: Driving Licence New Rules देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बार बार आरटीओ का चक्कर काटना पड़ता है। साथ ही लोगों को कई प्रकार के परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप बिना किसी झंझट के लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही लाइसेंस बनवा सकते हैं।

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Driving Licence New Rules जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत आप घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और आपको अब RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं।

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ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अब प्राइवेट इंस्टीटयूट पर आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।

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कौन से ड्राइविंग स्कूल से मिलेगा DL

ध्यान रहे सभी ड्राइविंग स्कूल पर ये नियम लागू नहीं होता और न ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने की इजाजत है। जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वो ड्राइविंग स्कूल ही DL जारी कर सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं। जानिए ये शर्तें क्या है।

प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल के लिए नए नियम

1.ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 4-व्हीलर ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन होनी जरूरी है।

2.इन ड्राइविंग स्कूल में टेस्टिंग के लिए सभी जरूरी मापदंड अपनाए जाने चाहिए।

3.ट्रेनर्स की बात करें तो उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा, कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बायोमीट्रिक व आईटी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए।

4.लाइट मोट व्हीकल्स (LMV) के लिए 4 हफ्तों में 29 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है। जिसमें 8 घंटे की थियरी और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चीहिए।

5.हैवी मोटल व्हीकल्स(HMV) 6 हफ्तों में 38 घंटे की ट्रेनिंग होनी जरूरी है जिसमें से 8 घंटे थियरी और 31 घंटे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगनी वाली फीस और चार्ज

-लर्निंग लाइसेंस (Form 3): 150 रुपये

-लर्निं लाइसेंस टेस्ट फीस: 50 रुपये

-ड्राइविंग टेस्ट फीस: 300 रुपये

-ड्राइविंग लाइसेंस फीस: 200 रुपये

-इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फीस: 1000 रुपये

-लाइसेंस में किसी और व्हीकल को एड कराने पर फीस: 500 रुपये

-ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने पर फीस: 200 रुपये

-ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलाने पर फीस: 200 रुपये

आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का तरीका पहले की तरह ही रहेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन (parivahan.gov.in) या फिर ऑफलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं।