उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी: उच्चतम न्यायालय

उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी: उच्चतम न्यायालय

  •  
  • Publish Date - May 22, 2025 / 01:13 AM IST,
    Updated On - May 22, 2025 / 01:13 AM IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को उपभोक्ता आयोगों में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के चयन और नियुक्ति के नए नियमों को चार महीने के भीतर अधिसूचित करने का बुधवार को निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य आयोग के न्यायिक सदस्यों और जिला आयोग के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए किसी लिखित परीक्षा और उसके बाद मौखिक परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

अदालत ने कहा कि नए नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए पांच साल का कार्यकाल तय करने का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि चयन समिति की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि न्यायपालिका के सदस्य बहुमत में हों।

पीठ ने कहा, ‘‘इसके लिए चयन समिति में न्यायपालिका से दो सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा और तीसरा कार्यपालिका से होगा। सभी को मतदान का अधिकार होगा।’’

भाषा खारी संतोष

संतोष