धर्मांतरण को लेकर ये राज्य ला रहा कानून, लगेगा 5 लाख जुर्माना, जानें प्रावधान

सजा की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और 5 लाख तक की जा सकती है।

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  • Publish Date - December 19, 2021 / 02:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

बेंगलुरु। देश में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच कर्नाटक की बीजेपी सरकार जल्द ही धर्मांतरण विरोधी कानून लाने वाली है। विधानसभा सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून को सरकार पेश कर सकती है। कानून को लेकर तैयार मसौदे में सजा की अवधि तीन साल से बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने की रकम 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और 5 लाख तक की जा सकती है।

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बता दें ​कि बीजेपी राज्यों में धर्मांतरण को लेकर आक्रामक रूख अपनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर बसवराज बोम्मई सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर सकती है।

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सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह सरकार विधानसभा के पटल पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 बिल पेश कर सकती है। बुधवार रात को विधायक दल की हुई बैठक में भाजपा ने यह निर्णय लिया कि मौजूदा सत्र के दौरान सदन में प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाएगा।

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