जयपुर ग्रेटर नगर निगम के तीन निलंबित पार्षदों को न्यायिक हिरासत भेजा

जयपुर ग्रेटर नगर निगम के तीन निलंबित पार्षदों को न्यायिक हिरासत भेजा

जयपुर ग्रेटर नगर निगम के तीन निलंबित पार्षदों को न्यायिक हिरासत भेजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: July 19, 2021 4:08 pm IST

जयपुर, 19 जुलाई (भाषा) राजस्थान के जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त के साथ मारपीट मामले में दर्ज नामजद प्राथमिकी में शामिल तीनों निलंबित पार्षदों को समर्पण करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भाजपा के तीनों पार्षदों – अजय सिंह, रामकिशोर और पारस जैन – ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलेटिन मजिस्ट्रेट आठ की अदालत में समर्पण किया था। उन्होंने एक जमानत अर्जी भी दाखिल की थी जिसे मजिस्ट्रेट अमित शर्मा ने खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने इससे पहले इस महीने की शुरूआत में तीनों पार्षदों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे क्योंकि वे जारी एक नोटिस के अनुपालन में अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे थे।

तीनों पार्षदों पर तत्‍कालीन महापौर सौम्‍या गुर्जर के चैंबर में आयुक्त के साथ मारपीट करने का आरोप था। कथित घटना पिछले महीने घटित हुई थी। घटना के बाद तीनों पार्षदों और महापौर को निलंबित कर दिया गया था और इस संबंध में ज्योति नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

महापौर सौम्या गुर्जर का नाम भी प्राथमिकी में था लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। वहीं मामले में शामिल एक अन्य आरोपी पार्षद फरार है।

भाषा कुंज पृथ्वी

रंजन

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