मदुरै (तमिलनाडु), पांच दिसंबर (भाषा) तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग को लेकर चार दिसंबर को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और पार्टी के वरिष्ठ नेता एच राजा सहित 113 लोगों के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज किया।
अधिकारियों ने बताया कि इन पर सार्वजनिक शांति भंग करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नागेंद्रन और राजा उन लोगों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने पिछली रात कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था। सूत्रों ने बताया कि उन्हें बृहस्पतिवार रात करीब 11:20 बजे रिहा कर दिया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश मदुरै पीठ ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने का आदेश दिया था और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा चार दिसंबर को क्षेत्र में लागू धारा 144 (निषेधाज्ञा) को भी रद्द कर दिया था।
इस आदेश के बाद याचिकाकर्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को तिरुपरनकुंड्रम का दौरा किया।
हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पहाड़ी पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि जब प्रदर्शनकारी ऊपर चढ़ने पर अड़े रहे, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, पुलिस वाहनों में ले जाया गया और निजी हॉल में रखा गया।
भाजपा सदस्यों ने गिरफ्तारी का विरोध किया और सड़क जाम कर दी। अंततः 300 से अधिक भाजपा सदस्यों को विभिन्न हॉल में हिरासत में लिया गया। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि इन सभी को पिछली रात रिहा कर दिया गया था।
इसके बाद शुक्रवार की सुबह, तिरुपरनकुंड्रम पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत बिना अनुमति के प्रवेश, सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित सात धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
भाषा सुमित नरेश
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