टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी

टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी

टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी
Modified Date: December 17, 2025 / 04:35 pm IST
Published Date: December 17, 2025 4:35 pm IST

कोलकाता, 17 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अनुपम दत्ता की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बैरकपुर स्थित तीसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को दत्ता की हत्या के आरोप में तीन आरोपियों अमित पंडित, संजीव पंडित और जियारुल मंडल को दोषी ठहराया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अयान कुमार बंद्योपाध्याय ने बुधवार को सजा की घोषणा की।

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पनिहाटी नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनुपम दत्ता की 13 मार्च, 2022 को अगरपारा स्टेशन रोड के पास, उनके आवास के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने पार्षद पर करीब से गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने हत्या की रात ही आरोपियों में से एक अमित पंडित को गिरफ्तार कर लिया था। जांच आगे बढ़ने पर संजीव पंडित और जियारुल मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ।

भाषा तान्या रंजन

रंजन


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