Jesus को बताया सुप्रीम, तो इस शख्स को सुनाई गई मौत की सजा…

Told Jesus the Supreme So this person was sentenced to death ईशनिंदा के मामले को लेकर एक क्रिश्चियन व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है।

  •  
  • Publish Date - July 6, 2022 / 03:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

Told Jesus the Supreme : पाकिस्तान| पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले को लेकर एक क्रिश्चियन व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला करीब 5 साल पुराना है। अशफाक मसीह नाम के इस व्यक्ति को जून 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने जीजस को ‘सुप्रीम’ बताया था। बता दें कि पाकिस्तान का नाम उन देशों में शामिल है जहां ईशनिंदा को लेकर फांसी की सजा का ऐलान है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां Click करें*<<

Read more: इन निजी कंपनियों की परियोजनाओं का हुआ विरोध, देखें क्या है पूरा मामला… 

देखिए क्या है पूरा मामला
अशफाक मसीह बाइक रिपेयरिंग का काम करता था। वह लाहौर में अपनी दुकान पर एक शख्स की बाइक ठीक कर रहा था। जब उसने बाइक ठीक करने के पैसे मांगे तो ग्राहक उसे पैसे देने से इनकार करने लगा। बाद में ग्राहक ने उससे डिस्काउंट देने को कहा। जब मसीह ने इसका कारण पूछा तो ग्राहक ने कहा कि उसे धार्मिक आधार पर छूट चाहिए।

मसीह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मसीह ने ग्राहक से कहा कि वह जीसस पर विश्वास करता है। इसे बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और भीड़ जना होने लगी। मौके पर भारी भीड़ के बीच पर विवाद बढ़ने लगा तो लोगों ने मसीह से कहा कि उसे प्रोफेट मुहम्मद का अपमान किया है। इसके बाद मसीह ने कहा कि क्रिश्चिन में जीसस सुप्रीम हैं।

Read more: बहुत महंगा पड़ा इस क्वीन के साथ काम करना, डायरेक्टर ने बताई ये वजह…

Told Jesus the Supreme : इससे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मसीह को गिरफ्तार कर उससे खिलाफ ईशनिंदा का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। 2019 में उसके मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई। बाद में उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान के बहावलपुर कोर्ट ने भी हिंदू परिवार के पांच लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। इसी साल जनवरी में ही 26 साल की एक महिला को ईशनिंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

Read more: आईबीसी24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें