आज से घूमना-फिरना और इलाज हुआ महंगा, घर से बाहर निकलने से पहले देख लें कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब

Traveling and treatment became expensive from today देश में नए बदलाव के ​तहत पहली बार हेल्थकेयर सर्विस टैक्स लगाया गया।

आज से घूमना-फिरना और इलाज हुआ महंगा, घर से बाहर निकलने से पहले देख लें कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब

Traveling and treatment

Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: July 18, 2022 1:26 pm IST

Traveling and treatment: नई दिल्ली। देश में नए बदलाव के ​तहत पहली बार हेल्थकेयर सर्विस टैक्स लगाया गया। आज के दिन सावन के पहले सोमवार से कई तरह के सामान और सर्विस महंगे हो रहे हैं। यह टैक्स जीएसटी के रूप में होगा। यहां सामान की महंगाई की बात नहीं हो रही बल्कि उन सर्विस के बारे में बात हो रही जो आपकी सेहत और सैर-सपाटे पर असर डाल सकती है। आपको बता दें कि 18 जुलाई, सोमवार से ही जीएसटी बढ़ाई जाएगी। सरकार के मुताबिक 5000रुपये से अधिक रेंट वाले हॉस्पिटल रूम पर जीएसटी लगा दिया गया है। ठीक वैसे ही 1000रुपये वाले रूम भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं।

Read more: कभी होटलों में जूठे बर्तन साफ करता था ये बॉलीवुड एक्टर, जानिए कौन हैं वो अभिनेता, कैसे तय की गरीबी से यहां तक का सफर 

साथ ही, 7500 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम पर 12 परसेंट और 7500 रुपये से अधिक रेट वाले होटल रूम पर 18 परसेंट टैक्स लगेगा। इस तरह 18 जुलाई से होटल और हॉस्पिटल दोनों महंगे हो गए। इलाज कराने किसी प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हों या सैर-सपाटे के लिए किसी होटल में ठहरना हो, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहे।

 ⁠

Read more: मंत्री सिंहदेव ने इस वजह से छोड़ी पंचायत विभाग की जिम्मेदारी, मीडिया के सामने आकर खुद किया खुलासा

Traveling and treatment: दरअसल, 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक वाले हॉस्पिटल रूम पर अलग से 5 परसेंट टैक्स देना होगा। अभी हाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका फैसला लिया गया और 18 जुलाई से अमल में आ गया। जीएसटी का यह चार्ज नॉन-आईसीयू हॉस्पिटल के लिए लगाया गया है। हॉस्पिटल बेड या हॉस्पिटल रूम पर जीएसटी लगाने से इलाज महंगा हो जाएगा और हेल्थकेयर से जुड़े खर्च में वृद्धि आएगी।

Read more: IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में