सोनीपत ब्लास्ट केस में टुंडा को उम्रकैद

सोनीपत ब्लास्ट केस में टुंडा को उम्रकैद

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  • Publish Date - October 10, 2017 / 08:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

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सोनीपत ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. कोर्ट ने टुंडा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. टुंडा ने अपनी सफाई में घटना के वक्त पाकिस्तान में होने का बयान दिया है.

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गौरतलब है कि कि 28 दिसंबर 1996 को सोनीपत के एक सिनेमा हॉल और पास के बाज़ार  में दो ब्लास्ट हुए थे। धमाके में करीब 12 से लोग घायल हुए थे.

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बतादें धमाके की जांच में आतंकी टुंडा का नाम सामने आया था. टुंडा का अक्सर पाकिस्तान आना-जाना करता थू. खूफिया विभाग की नज़र टुंडा पर पड़ गई थी. धमाके के दिन टुंडा पाकिस्तान भाग गया था. टुंडा करांची में लंबे वक्त रहने के बाद 2013 को नेपाल के रास्ते भारत लौट रहा था. पुलिस को ख़बर मिली और स्पेशल टीम ने उसे धर दबोचा.

देश में हुए कई धमाको से जुड़ा है टुंडा का नाम 

वेस्ट यूपी के पिलखुवा का रहने वाला अब्दुल करीब टुंडा 1980 में होम्योपैथिक दवाइयों की दुकान चलाता था। इसके बाद वह आतंकी संगठनों से जुड़ा गया। दुकान बंद कर अपने साथ आतंक फैलाने के लिए लोगों को शामिल किया।  कहा जाता है कि बम बनाते वक्त हुए धमाके में उसका एक हाथ उड़ गया, बाद में उसे टुंडा के नाम से जाना जाने लगा।

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टुंडा को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और आतंकी सरगना हाफिज सईद का करीबी समझा जाता है। उस पर मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद समेत देश के कई शहरों में कुल 43 धमाके करने का आरोप है। 

 

 

वेब डेस्क, IBC24