तुर्कमान गेट हिंसा: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका सुरक्षित रखी, दो को न्यायिक हिरासत में भेजा

तुर्कमान गेट हिंसा: अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका सुरक्षित रखी, दो को न्यायिक हिरासत में भेजा

  •  
  • Publish Date - January 14, 2026 / 12:03 AM IST,
    Updated On - January 14, 2026 / 12:03 AM IST

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की घटना में कथित तौर पर शामिल पांच लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को 14 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख ली।

हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को भी अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें आठ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने पांचों आरोपियों – आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदनान के अधिवक्ता ने बताया कि घटना से पहले पांचों आरोपियों के बारे में पुलिस जानती थी लेकिन उनमें से किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वकील ने कहा कि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और उनका आपस में पहले से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता तुषार कादियन, अतुल श्रीवास्तव और अनीश कुमार अदालत में पेश हुए।

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत