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नए साल की शुरुआत हरियाणा के किसानों के लिए राहत और उम्मीद की सौगात लेकर आई है। खेती में लगातार बढ़ती लागत, डीज़ल के दाम और आधुनिक कृषि मशीनों की ऊंची कीमतों के बीच सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। खासकर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 के तहत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की Tractor Subsidy देने की घोषणा की है।
Tractor Subsidy 2026 को लेकर सरकार का मानना है कि आज भी कई छोटे और सीमित संसाधनों वाले किसान सिर्फ ट्रैक्टर की ऊंची कीमत के कारण आधुनिक खेती से दूर रह जाते हैं। ऐसे में यह योजना उन किसानों को आगे बढ़ने का मौका देगी, जो अब तक परंपरागत तरीकों से खेती करने को मजबूर थे। सब्सिडी मिलने से न सिर्फ खेती आसान होगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
Tractor Subsidy 2026 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाना है। ट्रैक्टर के जरिए किसान कम समय में अधिक काम कर सकेंगे, जिससे मेहनत और समय दोनों की बचत होगी। जुताई, बुवाई और कटाई जैसे काम तेजी से पूरे होंगे, जिससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार आएगा। इसके अलावा ट्रॉली की मदद से किसान अपनी फसल मंडी तक पहुंचाकर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकेंगे।
सरकार इस योजना के तहत 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर पर अधिकतम 3,00,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। यह राशि सीधे किसानों के लिए बड़ा सहारा साबित होगी।
Tractor Subsidy 2026 को लेकर हरियाणा सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लिए 27 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जबकि 15 जनवरी 2026 अंतिम तारीख तय की गई है। सरकार ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसानों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है।
Tractor Subsidy 2026 के लिए किसानों को सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का विकल्प चुनना होगा। आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अंत में मोबाइल नंबर और आधार के जरिए OTP सत्यापन कर फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा।
Tractor Subsidy 2026 का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हों, जिनके नाम कृषि भूमि हो और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में किसी भी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।