Jodhpur News: आयकर अधिकारियों को भारी पड़ी 15 लाख रुपये की रिश्वत, कोर्ट ने दोनो को चार-चार साल की सजा सुनाई

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अदालत के आदेश के अनुसार, फैसला सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी (सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत) भूपेंद्र सनाढ्य ने कहा कि अधिकारियों के कृत्य गंभीर भ्रष्टाचार का मामला हैं

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  • Publish Date - September 26, 2025 / 10:55 PM IST,
    Updated On - September 26, 2025 / 11:09 PM IST
HIGHLIGHTS
  • 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के दोषी
  • दो आयकर अधिकारियों को चार साल कैद
  • दोनों अधिकारियों को 1.10-1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी

जोधपुर: Two Income Tax officials jailed for four years, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के दोषी में दो आयकर अधिकारियों को चार साल कैद की सजा सुनाई, जबकि बिचौलिए के तौर पर काम करने के आरोपी एक जौहरी को बरी कर दिया। जेल की सजा के अलावा दोनों अधिकारियों को 1.10-1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अदालत के आदेश के अनुसार, फैसला सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी (सीबीआई मामलों के लिए विशेष अदालत) भूपेंद्र सनाढ्य ने कहा कि अधिकारियों के कृत्य गंभीर भ्रष्टाचार का मामला हैं, जिससे सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम हुआ है।

यह मामला मार्च 2015 का है, जब बाड़मेर के व्यापारी किशोर जैन द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क करने के बाद तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और निरीक्षक शैलेन्द्र भंडारी को जौहरी चंद्र प्रकाश कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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