कर्नाटक के मंड्या में ‘बीफ’ की अवैध ढुलाई के आरोप में दो व्यक्ति गिरफ्तार

कर्नाटक के मंड्या में ‘बीफ’ की अवैध ढुलाई के आरोप में दो व्यक्ति गिरफ्तार

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  • Publish Date - December 8, 2025 / 06:10 PM IST,
    Updated On - December 8, 2025 / 06:10 PM IST

मंड्या (कर्नाटक), आठ दिसंबर (भाषा) मंड्या जिले में एक मालवाहक वाहन में ‘बीफ’ और पशुओं के अन्य अंगों की अवैध रूप से ढुलाई करने के आरोप में एक चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान चालक अरबाज खान (21) और उसके साथी चमड़ा व्यापारी मोहम्मद समिल (43) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात श्रीरंगपट्टण तालुक के पश्चिमवाहिनी के पास एक अभियान के दौरान इस वाहन को रोका और जब्त किया गया।

पुलिस ने बताया कि वाहन हुनसूर से रामनगर की ओर जा रहा था। इसे पहले एक स्थानीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने रोका था और उन्होंने ही बाद में पुलिस को सूचना दी। श्रीरंगपट्टण टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर लिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पुलिस को मालवाहक वाहन के अंदर ‘बीफ’ और मवेशियों के पैर आदि मिले।

अधिकारी ने बताया कि चालक और उसके साथी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और जब्त किए गए मांस के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।

अधिकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हुनसूर के कुछ लोगों से इसे खरीदा था और बेचने के लिए रामनगर ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कबूल किया कि उनके पास इन चीजों की ढुलाई का कोई लाइसेंस नहीं था।

श्रीरंगपट्टण टाउन पुलिस थाने में कर्नाटक गोहत्या रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

भाषा खारी दिलीप

दिलीप