केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 5 के गाइडलाइंस, अब होंगे ये नियम, इन क्षेत्रों में दी रियायत

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 5 के गाइडलाइंस, अब होंगे ये नियम, इन क्षेत्रों में दी रियायत

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 5 के गाइडलाइंस, अब होंगे ये नियम, इन क्षेत्रों में दी रियायत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: September 30, 2020 3:07 pm IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अनलॉक 5 के गाइडलाइंस जारी किया है। गृह मंत्रायल ने दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की है। इनमें सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास से मना सकें।

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वहीं अनलॉक-5 में सिनेमाघर 50 प्रतिशत सीटों के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पुल खुलेंगे। इंटरटेंमेंट पार्क को भी खोलने सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद ध्यानपूर्वक फैसला लेने को कहा है। केंद्र का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति उस क्षेत्र के हालात को देखने के बाद और विद्यालय के प्रबंधन से विचार विमर्श के बाद लिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह सभी गतिविधियां कंटेंमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में बहाल की गई हैं।

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बता दें कि अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर आंशिक रियायत दी थी। 21 सितंबर से देशभर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं हालांकि अभी भी ज्यादातर राज्यों में स्कूल बंद हैं। कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।

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