नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे ।
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Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई है। इसको लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
Unlock 3Order and Guidelines Dated 29.7.2020 by Anil Shukla on Scribd
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