उप्र: चढ़ावा चोरी मामले में तीन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

उप्र: चढ़ावा चोरी मामले में तीन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

उप्र: चढ़ावा चोरी मामले में तीन अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Modified Date: September 22, 2026 / 05:55 pm IST
Published Date: September 22, 2026 5:55 pm IST

अयोध्या, 22 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में मंगलवार को तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और करुणेश पांडेय की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अदालत ने सोमवार को अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव और राम शंकर मिश्रा की जमानत याचिकाएं खारिज की थीं।

सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधान और लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से जुड़ी धाराएं इस मामले में लागू नहीं होतीं क्योंकि आरोपी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

उन्होंने दलील दी कि अगर इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया जाए तो शेष अपराधों में अधिकतम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है और किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में आरोपियों को जमानत दी जा सकती है।

सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

उन्होंने बताया कि शेष दो आरोपियों सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी।

यह मामला राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ा है।

इस मामले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र


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