उपहार सिनेमा अग्निकांड: अदालत ने सिनेमाघर की सील हटाने वाली याचिका पर एवीयूटी से जवाब मांगा

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उपहार सिनेमा अग्निकांड: अदालत ने सिनेमाघर की सील हटाने वाली याचिका पर एवीयूटी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - July 9, 2023 / 03:14 PM IST,
    Updated On - July 9, 2023 / 03:14 PM IST

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दोषी रिएल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल की सिनेमा परिसर से सील हटाने की याचिका पर ‘एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी’ (एवीयूटी) से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने एवीयूटी की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति को 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उसी दिन मामले की आगे सुनवाई की जाएगी।

अदालत ने सात जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील की दलील पर गौर किया था, जिन्होंने कहा था कि ‘‘उन्हें आवेदक को सिनेमाघर वापस लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।’’

याचिका में यहां ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित उपहार सिनेमा परिसर से सील हटाने के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने 27 अप्रैल को ‘अंसल थिएटर्स एंड क्लब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड’ को उपहार सिनेमाघर की सील हटाने के लिए निचली अदालत जाने की अनुमति दी थी। 1997 में सिनेमाघर में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी।

भाषा

निहारिका नेत्रपाल

नेत्रपाल