उप्र : किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
उप्र : किशोरी से बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
महराजगंज, 10 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज की एक अदालत ने एक किशोरी से बलात्कार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) विनय कुमार सिंह ने बुधवार को जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में 14 साल की एक लड़की से बलात्कार के आरोपी मनोज शर्मा को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 27 फरवरी 2016 को हुई थी। शर्मा ने लड़की का अपहरण कर उससे बलात्कार किया था। पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड विधान तथा पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया था।
भाषा सं. सलीम
मनीषा
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