उप्र: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को

Ads

उप्र: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को

  •  
  • Publish Date - February 20, 2026 / 04:47 PM IST,
    Updated On - February 20, 2026 / 04:47 PM IST

प्रयागराज, 20 फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर संशोधन याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की।

मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर यह विवाद है।

इस मस्जिद के बारे में हिंदुओं के एक वर्ग का दावा है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था।

शुक्रवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो मुस्लिम पक्ष की वकील तसनीम अहमदी ने अदालत को बताया कि उनके द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन अदालत को संशोधन याचिका को स्वीकार करने वाला ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड में नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने समय देने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय की।

यह विवाद शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने के बाद भूमि पर कब्जे और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हिंदू पक्ष द्वारा दायर 18 मुकदमों से संबंधित है।

उच्च न्यायालय ने एक अगस्त, 2024 को हिंदू श्रद्धालुओं के मुकदमों की वैधता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस आदेश में यह भी कहा था कि ये मुकदमे परिसीमा अधिनियम, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित नहीं हैं।

यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक संरचना के रूपांतरण पर रोक लगाता है।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र