उप्र : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल की जेल

उप्र : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल की जेल

उप्र : किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल की जेल
Modified Date: September 7, 2024 / 04:55 pm IST
Published Date: September 7, 2024 4:55 pm IST

बलिया (उप्र) सात सितंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते 12 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के छितौनी गांव के रहने वाले रवि भारद्वाज ने आठ जून 2021 को अगवा कर लिया था और उससे बलात्कार किया था।

इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर रवि के विरुद्ध सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

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पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरान्त आरोपी रवि के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने शुक्रवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी करार दिया। वीर ने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी को 12 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर

धीरज

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