Govt Employees New Property Rules || Image- IBC24 News File
देहरादून: उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही दो महीने के वेतन के बराबर मूल्य की चल और अचल संपत्ति बिना पूर्व सरकारी अनुमति के खरीदने की अनुमति मिल सकती है। इस सीमा से अधिक की खरीदारी के लिए कर्मचारियों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। (Govt Employees New Property Rules) यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब कार्मिक विभाग मौजूदा कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना है।
वर्तमान में, राज्य में सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति की खरीद-बिक्री संबंधी एक पुराना आदेश लागू है। इस आदेश के तहत, कर्मचारियों को 5,000 रुपये से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से संबंधित लेनदेन के साथ-साथ अचल या मूल्यवान संपत्ति की किसी भी खरीद या बिक्री के लिए सूचना देना और इजाजत लेना जरूरी है।
जुलाई में, राज्य सरकार ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था, जिससे कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। उनका तर्क था कि यह निर्देश 2002 का है और अब अप्रचलित हो चुका है। (Govt Employees New Property Rules) दूसरी दलील यह थी कि, पिछले कुछ वर्षों में वेतन में काफी वृद्धि हुई है। आपत्तियों के बाद, सरकार ने कार्मिक विभाग को नियमों में संशोधन करने को कहा।
प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने वेतन से जुड़ी एक निर्धारित सीमा के भीतर घरेलू सामान, आभूषण और अन्य चल संपत्तियां बिना पूर्व अनुमति के खरीदने की अनुमति होगी। इसका मकसद प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रशासनिक बोझ को कम करना और बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता को समाप्त करना है।
कार्मिक सचिव शैलेश बागौली ने कहा कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। (Govt Employees New Property Rules) उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप, उत्तराखंड के कर्मियों को पूर्व अनुमति लिए बिना एक निश्चित सीमा तक चल और अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति दी जाएगी।