उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री गणेश जोशी से जुड़े मामले को नई पीठ के गठन के लिए भेजा

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री गणेश जोशी से जुड़े मामले को नई पीठ के गठन के लिए भेजा

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  • Publish Date - September 16, 2026 / 07:09 PM IST,
    Updated On - September 16, 2026 / 07:09 PM IST

नैनीताल, 16 सितंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले को नई पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा कर रहे थे जिन्होंने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । हालांकि, मंगलवार को अपना फैसला सुनाने के बजाय पीठ ने निर्देश दिया है कि इस मामले को किसी दूसरी पीठ के सामने रखा जाए।

अपने आदेश में एकल पीठ ने कहा कि मामले में बहस आठ सितंबर 2026 को पूरी हो गई थी, जिसके बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हालांकि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीठ ने फैसला सुनाना उचित नहीं समझा ।

इसी के दृष्टिगत एकल पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह नई पीठ के गठन के लिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करे।

देहरादून के विकेश नेगी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मंत्री ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा की है। देहरादून में विशेष न्यायाधीश (सतर्कता)/ अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने 2025 में नेगी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी ।

भाषा सं दीप्ति राजकुमार

राजकुमार